राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 19 2019 7:49PM बहू की हत्या की दोषी सास-ननद को उम्रकैदछतरपुर, 19 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने एक महिला को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने के मामले मे आज दोषी पायी गयी सास और ननद को उम्रकैद की सजा सुनायी।चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की रामदेवी विश्वकर्मा की हत्या के मामले में दोषी पायी गयीं सास भुमानीबाई और ननद लक्ष्मी को उम्रकैद की सजा के साथ तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। सास ननद पर आरोप था कि इन दोनों ने मिलकर बहू रामदेवी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी थी। वहीं न्यायालय में इस मामले में साक्ष्य के आभाव में पति हरि को बरी कर दिया है।अभियोजन के अनुसार रामदेवी विश्वकर्मा की शादी हिम्मतपुरा में रहने वाले हरिप्रसाद विश्वकर्मा के साथ हुई थी। रामदेवी की सास भुमानीबाई और ननद लक्ष्मी उससे छोटी-छोटी बातो को लेकर झगड़ा करती थी। 24 अप्रैल 2016 को सास और ननद ने मिलकर रामदेवी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। रामदेवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति और गांव के लोगा आ गए। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने इस मामले में पति हरि और सास, ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हे गिरफ्तार कर लिया था।सं बघेल वार्ता