Saturday, Apr 20 2024 | Time 17:15 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


न्यायालय के समक्ष पेश हुईं कलेक्टर

जबलपुर, 19 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सीलिंग एक्ट के तहत ली गयी जमीन किसानों को वापस नहीं करने के मामले में आज जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज न्यायालय के समक्ष पेश हुईं।
इस मामले में किसानाें ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश के परिपालन ने जिला कलेक्टर श्रीमती भारद्वाज हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुबोध अभ्याकर की एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुई।
उन्होंने एकलपीठ को बताया कि आदेश के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की गयी है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए रिव्यू याचिका का निराकरण दो सप्ताह में करवाने के निर्देश शासन को दिये है।
सगड़ा निवासी मुन्नी बाई लोधी व दो अन्य की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सिलिंग एक्ट के तहत उनकी खेती योग्य भूमि शासकीय दस्तावेजों के शासन के नाम पर चढ़ गयी थी। इसके बावजूद भी जमीन पर उनका कब्जा है और वह खेती करते आ रहे है। ये एक्ट वर्ष 1999 में समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद भी जमीन शासकीय दस्तावेजों में उनके नाम पर नहीं दर्ज की गयी।
सं गरिमा
वार्ता
image