राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 21 2019 11:54PM बस चालक को कारावास सजापत्थलगांव. 21 जनवरी (वार्ता) छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव की एक अदालत ने बाईक सवार को ठोकर मार कर घायल कर देने के मामले में आरोपी बस चालक विजय नारायण सिदार को डेढ़ साल के कारावास के साथ अर्थदण्ड की भी सजा से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार पत्थलगांव का कापू चौराहा पर वर्ष 2015 में नीजि बस चालक की ठोकर से बाईक सवार मधु केरकेट्टा ग्राम बालकपोड़ी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद आरोपी बस चालक घटनास्थल से फरार हो जाने के बाद इस मामले में पीड़ित की पत्नी श्रीमती सुनीता ने पत्थलगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पत्थलगांव की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आज आरोपी बस चालक को दोषी मानते हुए उसे डेढ़ साल की सजा से दंडित किया है।सं नागवार्ता