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एक लोक सेवक की 17 लाख रूपयों से अधिक की सम्पत्ति राजसात

इंदौर, 24 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए आज मंदसौर के एक तत्कालीन लोकसेवक की 17 लाख रूपयों से अधिक की संपत्ति राजसात की।
इंदौर जिला अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीठासीन न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) समरेश सिंह कुशवाहा ने मंदसौर निवासी रामदयाल जोशी (46) की 17 लाख 60 हजार 783 रूपये की चल अचल सम्पत्ति राजसात योग्य पाते हुए राजसात कर ली।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार दोषसिद्ध रामदयाल जोशी पर लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने 6 - 7 अक्टूबर 2012 को आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त होने पर छापेमार कार्यवाही की थी। कार्यवाही के दौरान रामदयाल जोशी प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय अमलावद जिला मंदसौर में पदस्थ थे। वर्ष 1993 से लोकसेवक जोशी पर आरोप थे कि इन्होंने 23 मार्च 2005 से भ्रष्टाचार कर अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम से अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करना शुरू किया।
जांच में जोशी एवं प्रभावित पक्ष के अाधिपत्य से कुल 22 लाख 35 हजार 478 रूपये मूल्य की आय से अधिक चल -अचल सम्पति पायी गयी। इसमें से अदालत ने आज 17 लाख 60 हजार 783 रूपये की चल अचल सम्पत्ति राजसात कर ली।
सं प्रशांत
वार्ता
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