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डीआरआई की आपत्ति ख़ारिज कर अदालत ने दी विदेशी नागरिक आरोपी को अनुमति

इंदौर, 25 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की आपत्ति को ख़ारिज कर घातक मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार एक विदेशी नागरिक को उसके देश के अधिवक्ता से परामर्श लेने की अनुमति दे दी।
डीआरआई इंदौर इकाई ने 28 सितंबर 2017 को मेक्सिको के नागरिक सोरेस फर्नाडीज सहित अन्य तीन को इंदौर से गिरफ्तार किया था। सोरेस के कब्जे से डीआरआई ने 10 किलो 91 ग्राम फ़ेंटालिन हाइड्रोक्लोराइड घातक स्तर का अतितीव्र मादक पदार्थ जप्त किया था। गिरफ़्तारी के बाद से सोरेस इंदौर की केंद्रीय जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है।
डीआरआई के विशेष लोक अभियोजक चंदन एेरन ने बताया कि सोरेस की ओर से उनके अधिवक्ता अजिंक्य डगावकर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) कृष्णमूर्ति मिश्रा के समक्ष कल एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें आरोपी सोरेस की ओर से प्रार्थना की गयी कि उसे न्यायिक विधिक परामर्श लेने हेतु मेक्सिको के अर्टानी ऑफ लॉ राफेल झालसे गोजालिस से जेल में मिलने की अनुमति दी जाए।
श्री एरन के अनुसार इस आवेदन का डीआरआई की ओर से विरोध करते हुये अदालत के समक्ष तर्क रखा गया कि गिरफ्तार सोरेस घातक श्रेणी के मादक पदार्थ की तस्करी जैसे एक संवेदनशील मामले में आरोपी है। मामले की जांच जारी है। ऐसे में किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को उससे जेल में मिलने देने से प्रकरण की जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत को बताया गया कि भारत का एडवोकेट एक्ट भी बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से अपंजीकृत अधिवक्ता को भारत में न्यायिक कार्य करने की अनुमति नहीं देता है।
अदालत ने कल दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुये कहा कि भारत का संविधान किसी भी आरोपी को अपनी पसंद का अधिवक्ता चुनने का और उससे परामर्श लेने की आजादी देते है, जबकि ऐसे किसी मामले में भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो, लिहाजा मेक्सिको के अर्टानी ऑफ लॉ राफेल झालसे गोजालिस को सोरेस से जेल में मिलने की अनुमति दी जाती है।
अदालत ने केंद्रीय जेल के अधीक्षक को इस बारे में एक पत्र जारी करने का आदेश दिया है। प्रकरण की नियमित सुनवाई आगामी 7 फरवरी को मुकर्रर की गयी है।
सं गरिमा
वार्ता
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