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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


इंदौर के 14 पार्षदों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हुयीं

इंदौर 29 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर के नगर निगम के 14 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों को अयोग्य करार दिये जाने संबंधी दायर याचिका की सुनवाई आज प्रभारी संभागायुक्त ने की।
आज हुयीं सुनवाई में भाजपा पार्षदों को जवाब दिये जाने हेतु आगामी 13 फरवरी तक का समय प्रभारी संभागायुक्त वंदना वेध्य ने दिया है।
संभागायुक्त वन्दना वेध्य ने बताया कि कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंड़पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की है। याचिका में मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 का हवाला देते हुये कहा गया है कि लगातार छह माह तक नगर निगम की बैठकों या तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले पार्षदों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
श्रीमती वेध्य के अनुसार याचिका में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के 14 पार्षदों पर निगम की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने का आरोप याची ने लगाया है। जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की युगल पीठ इंदौर ने संभागायुक्त को मामले की सुनवाई कर निराकरण करने का आदेश दिया है।
इसी क्रम में आज सुनवाई कर, आरोपी पार्षदों से आगामी 13 फरवरी तक जवाब तलब किया है।
सं नाग
वार्ता
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