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मदनमहल के अतिक्रमण मामलें में हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर 29 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जबलपुर स्थित मदनमहल पहाड़ी सहित शहर की अन्य पहाडियों में काबिज अतिक्रमणों के मामलें में निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण हटाकर परिपालन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए है।
न्यायधीश आरएस झा व न्यायाधीश संजय द्धिवेदी की युगलपीठ ने पारित आदेश के परिपालन में राज्य सरकार व नगर निगम द्वारा बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लिया है। अपने आदेश में कहा है कि कई अवसर व समय देने के बावजूद भी आदेश के पालन में निहाहत लापरवाही बरती जा रही है। याचिका पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की गयी है।
उल्लेखनीय है कि मदनमहल पहाड़ियों पर फैले अतिक्रमणों को गढ़ा गौंडवाना संरक्षक संघ के किशोरीलाल भलावी व अधिवक्ता जकी अहमद व नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर शहर की पहाड़ियों में अतिक्रमण को चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया है कि मदनमहल के ऐतिहासिक किले के आसपास की करीब 306 हैक्टेयर भूमि पर दबंगो ने अतिक्रमण कर अवैध तरीके से कालोनियों व शिक्षण संस्थानों का निर्माण कर लिया है। अखबारों में प्रकाशित खबरों पर वर्ष 1995 में हाईकोर्ट ने किले व उसके आसपास की भूमि को संरक्षित किये जाने के निर्देश पुरातत्व विभाग व मप्र शासन को दिये थे।
न्यायालय ने जमीन को पर्यटन के लिए विकसित करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण अतिक्रमणकारियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी होने की बात भी याचिका में कहीं गयी थी।
युगलपीठ ने अतिक्रमण हटाकर पहाड़ियों को संरक्षित करने के आदेश जारी किये थे। इसके लिए न्यायालय ने एक विशेष कमेटी का गठन किया था। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने शेष बचे अतिक्रमणकारियों को शीघ्र हटाने के निर्देश देते हुए शहर की पुरातात्विक व सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी के साथ उन्हें संरक्षित किये जाने के निर्देश देते हुए नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेशित किया था।
याचिका सतीष वर्मा ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अतिक्रमण कर बनाये गये चार धार्मिक स्थलों के फोटोग्राफ पेश किये गये। उन्होंने न्यायालय को बताया कि पूर्व में पारित आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण कर बनाये गये धार्मिक स्थलों को हटाने कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसे युगलपीठ ने गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी। युगलपीठ ने एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाकर परिपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है।
सं नाग
वार्ता
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