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लूट के आरोपियों को 3-3 साल की सजा

भिंड, 06 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (डकैती) ने कट्‌टा अड़ाकर दंपति से
जेवरात और मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
करीब तीन साल पुराने इस मामले में आराेपियों पर तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र की है।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने आज यहां बताया कि 19 जुलाई 2015 की शाम बाइक पर एक दंपति गोरमी से रजपुरा जा रहा था। तभी रास्ते में सर्वेश सिंह नरवरिया और जितेंद्र नरवरिया ने दोनों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर कट्‌टा अड़ा दिया। साथ ही महिला की सोने की चेन, मंगलसूत्र और मोबाइल लूट कर भिण्ड की ओर भाग गए।
मेहगांव पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात सर्वेश, जितेंद्र नरवरिया को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
सं गरिमा
वार्ता
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