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मध्यप्रदेश में गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त

भोपाल, 06 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर प्रदेश के दस लाख से अधिक छोटे व्यवसाई को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है।
सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की जानकारी श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में दुकान और स्थापना अधिनियम -1958 के प्रावधानों के तहत छोटे दुकानदारों, स्थापनाओं और स्टार्ट-अप को बार-बार दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करना होगा, क्योकि श्रम विभाग द्वारा गुमाश्ता लाइसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
श्रम मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था का लाभ लेने की लिए छोटे दुकानदार, स्थापना व्यवसाई और स्टार्ट -अप स्थापनाओं को सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, जिसके आधार पर उन्हें नया गुमाश्ता लाइसेंस मिल पायेगा। उन्होने बताया कि नई व्यवस्था में गुमाश्ता लाइसेंस का नवीनीकरण दो श्रेणी में किया जायेगा और इसके लिए सरकार ने 200 और 250 रूपये की एक मुश्त राशि तय की है।
उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा की सरकार के इस निर्णय से 10 लाख से अधिक छोटे दुकानदार, स्थापना व्यवसाई और स्टार्ट -अप लाभान्वित होने की सम्भावना है।
एक सवाल के जबाब में कि क्या पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में शुरू की गई संबल योजना को कमलनाथ सरकार बंद करने जा रही है पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि इस योजना में कई बदलाव लाये जा रहे है, जो की एक सप्ताह के भीतर लागू कर दिए जायेंगे।
अनूप बघेल
वार्ता
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