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मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी

जबलपुर, 06 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश में बावजूद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ बीस हजार रुपए का जमानतीय वारंट जारी किया है।
न्यायाधीश सुजय पॉल ने इस मामले की सुनवायी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया के खिलाफ 20 हजार रूपये का जमानतीय वारंट जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गयी है।
जैतहारी नगर परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एस के त्रिपाठी की तरफ से दायर की गयी अवमानना याचिका में कहा गया था कि उन्हें अवकाश के वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एक माह में वेतन का भुगतान किये जाने आदेश जारी किया था।
निर्धारित समय सीमा गुजराने के बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी थी। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया को तलब किया था। व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश के बावजूद भी वह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये।
सं बघेल
वार्ता
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