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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


मृत्युदण्ड की सजा पर फैसला सुरक्षित

जबलपुर, 07 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कटनी जिला न्यायालय द्वारा सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कृत्य कर उसकी हत्या करने वाले दोषी को दी गयी फांसी की सजा के फैसले को सुरक्षित रखा है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे के महेश्वरी तथा न्यायाधीश अंजुली पालो की युगलपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किये हैं।
अभियोजन के अनुसार कटनी के स्लिमनाबाद थानान्तर्गत ग्राम चरगवां में रहने वाली सात वर्षीय बच्ची 5 जून 2018 की दोपहर को घर में अपनी चार वर्षीय छोटी बहन के साथ थी। उसके माता-पिता और बड़ी बहन खेत में काम करने गये थे। माता-पिता जब शाम को वापस लौटे तो देखा कि सात वर्षीय बेटी लापता है। परिजनों ने आस-पडोस व गांव में बच्ची की तलाश की। नहीं मिलने पर अगले दिन 6 जून को उसने बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस को पूछताछ के दौरान लापता बच्ची की छोटी बहन ने बताया था कि कल्लू घर आया था और पांच रूपये लेकर उसे गुटका लेने भेजा था। जब वह वापस आई तो कल्लू नहीं मिला। पुलिस ने लापता बच्ची के घर पास रहने वाले कल्लू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया था वह बच्ची को अपने घर लेकर आया था। दुष्कृत्य के दौरान बच्ची के चिल्लाने पर उसने चाकू से तीन वार किये थे। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
बच्ची की हत्या करने के बाद उसकी लाश को बोरी में बंद कर समीप स्थित कुंए में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कुंए से बच्ची की लाश को बरामद किया। जिला न्यायालय प्रकरण की सुनवाई करते हुए मामले को विरल से विरलम मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा से दण्डित किया था। मृत्युदण्ड की सजा की पुष्टि के लिए जिला न्यायालय ने प्रकरण को उच्च न्यायालय भेजा था।
सं बघेल
वार्ता
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