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मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद निर्णय दो अंतिम भोपाल

वचन-पत्र के अनुसार प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ होगी। वर्तमान में लागू सरल बिजली स्कीम को इसमें समाहित किया जायेगा। योजना में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जायेगा। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर, मात्र अधिक यूनिटों के लिये टेरिफ में निर्धारित दर के अनुसार बिल दिये जायेंगे।
अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे घरेलू सरल उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ मिलेगा तथा वर्तमान में प्राप्त होने वाली ऊर्जा और ईंधन प्रभार की छूट भी जारी रहेगी। यह योजना मार्च की बिलिंग साइकल से लागू होगी।
वचन-पत्र अनुसार प्रदेश के 10 हॉर्स-पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल की राशि को आधा करने के संबंध में इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की जायेगी। योजना अप्रैल-2019 से लागू होगी। योजना में प्रदेश के 10 हॉर्स-पॉवर से अधिक के फ्लेट रेट स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को वर्तमान में लिये जा रहे 1400 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से एवं 10 हॉर्स-पॉवर तक के स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को 700 रुपये प्रति हॉर्स-पॉवर प्रतिवर्ष की दर से विद्युत प्रदाय की जायेगी। अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनी को सब्सिडी के रूप में दी जायेगी।
योजना में 10 हॉर्स-पॉवर तक के मीटरयुक्त स्थायी और अस्थायी कृषि पम्प उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में देय ऊर्जा प्रभार की दर में 50 प्रतिशत की रियायत देते हुए निर्धारित दर से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वितरण कम्पनी को अतिरिक्त सबसिडी के रूप में किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद की बैठक में तीनों वितरण कम्पनी द्वारा फायनेंस कॉर्पोरेशन से प्राप्त 2900 करोड़ रुपये के मध्यम/लघु अवधि ऋण (पूर्व एवं मध्य क्षेत्र के लिये 1200-1200 करोड़ और पश्चिमी क्षेत्र के लिये 500 करोड़ रुपये का ऋण) के लिये राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया गया है। इस गारंटी के लिये तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
बघेल
वार्ता
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