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मध्यप्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का निर्णय

भोपाल, 07 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने और व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से लिया गया।
योजना में शहरी युवाओं को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। योजना का लाभ 21 से 30 वर्ष आयु समूह के ऐसे शहरी युवा ले सकेंगे जिनकी आय अधिकतम 2 लाख रूपये वार्षिक हो बेरोजगार है। युवाओं को प्रतिमाह 4 हजार रूपये स्टाइपेंड प्रदान किया जायेगा। योजना की नोडल एजेंसी नगरीय निकाय होंगे। इस योजना के लिए पंजीयन की प्रक्रिया नगरीय निकायों में 10 फरवरी से शुरू होगी। प्रदेश के 6 लाख 50 हजार युवा को योजना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना क्रियान्वयन पर 750 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में भारत सरकार की इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाओं में पात्रतानुसार 300-500 रूपये राशि में वृद्धि कर 600 रूपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से करने का अनुमोदन किया।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश शासन की समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धजन, दिव्यांगजन, परित्यक्ताओं, कल्याणियों, अविवाहित महिलाओं, कन्या अभिभावकों, वृद्धाश्रम में निवासरत सभी अत:वासियों के लिए पेंशन योजनाओं में पात्रतानुसार 300-500 रूपये में वृद्धि कर 600 रूपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से करने का अनुमोदन किया। इससे प्रदेश के 40 लाख 37 हजार 553 से अधिक वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता और दिव्यांग हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
इसी प्रकार 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांगों, प्रमस्तिष्क घात, स्वपराणयता से ग्रस्तों को पात्रतानुसार 600 रूपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से करने का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए एक सशक्त आईटी कक्ष की स्थापना के लिए तकनीकी स्तर के चार पदों के सृजन की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने पर्यटन नीति 2016 के क्रियान्वयन के लिए वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए अधिक से अधिक संख्या में निजी निवेशकों को पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उन्हें उत्कृष्ट सेवाएँ देने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जायेंगी। इस उद्देश्य से बार लायसेंस की शर्तों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इससे पर्यटन में सुविधाओं के साथ राजस्व में वृद्धि होगी।
बघेल
जारी वार्ता
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