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स्मैक बेचने के मामले के दो दोषियों को चार-चार वर्ष की सजा

भिंड, 10 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिले की एक अदालत ने स्मैक बेचने के मामले में दोषी ठहराए गए दो अभियुक्तों को चार-चार वर्ष की सजा सुनायी है।
जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश स्मैक बेचने वाले दो युवकों शिवम बरूआ औ पृथ्वीराज सिंह भदौरिया को मामले का दोषी पाए जाने पर चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया है।
अभियोजन के अनुसार तीन नवंबर 2016 को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शिवम बरुआ निवासी महावीर गंज, पृथ्वीराज सिंह भदौरिया निवासी मानहड को घेराबंदी कर पकडा और इनके पास से स्मैक जप्त कर पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया था।
सं बघेल
वार्ता
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