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दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

खरगोन 11 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन के अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाऊदी ने आज दिए फैसले में एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने के उपरांत उसकी हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि विधवा महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में उन थाना क्षेत्र के बनिहार निवासी रेम सिंह को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार 1 जनवरी 2017 को सीतापुरी स्थित खेत में महिला की लाश पाए जाने पर विवेचना आरंभ की गई थी। इसमें पाया गया कि महिला को बैंक खाते में मिली राशि से दोनों ने शराब का सेवन करने के उपरांत भोजन किया था।
इसके बाद राशि के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के चलते महिला द्वारा दोनों के संबंध उजागर कर दिए जाने की धमकी की वजह से रामसिंह ने उसकी धार दार हथियार से हत्या कर दी थी।
सं नाग
वार्ता
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