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स्व-रोजगार योजना में वाहन ऋण के प्रतिबंध को हटाया

भोपाल, 15 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश की नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अप्रैल 2017 में स्व-रोजगार योजनाओं में सभी प्रकार के वाहन ऋण प्राप्त करने के लिये लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया है। फैसले से बेरोजगार युवाओं को लाभ होगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यह नया निर्णय लिया गया है।
निर्णयानुसार बस, मिनी बस, कार, टैक्सी कार, तिपहिया वाहन, टैक्टर, ट्रक, गुड्स कैरियर वाहन, मशीन, इक्यूपमेंट वाहन इत्यादि सभी प्रकार के वाहन को स्व-रोजगार योजनाओं में ऋण प्राप्त करने के लिये 27 अप्रैल 2017 में लगाये गये प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।
उद्योग संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी कलेक्टर और सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधकों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।
बघेल
वार्ता
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