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एसआईटी के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई एक मार्च तक स्थगित

बिलासपुर, 15 फरवरी (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच के लिए हाल में गठित पुलिस के विशेष जांच दल तथा इसकी कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से सम्पूर्ण जानकारी मांगते सुनवाई एक मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी तथा न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू की युगलपीठ ने भाजपा नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की याचिका पर आज प्रारंभिक सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता तथा याचिकाकर्ता की ओर से महेश जेठमलानी ने बहस की।
श्री कौशिक ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2015 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम में करोड़ों का घोटाला उजागर होने पर तत्काल आर्थिक अपराध शाखा तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच शुरू की। अदालत में चालान पेश कर कयी जिम्मेदार कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया।
याचिका में कहा है कि हाल में चुनाव में जीत कर सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार ने बदला भांजने की नीयत से पुलिस का एक विशेष जांच दल गठित किया है। इस दल यानी एस आई टी के माध्यम से वह भाजपा नेताओं को इस मामले में लपेटना चाहती है। उल्लेखनीय है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का आरोप था कि जिस डायरी के आधार पर कार्यवाही की गई उनमें कयी पन्नों को छोड़ दिया गया था, जिसमें मेडम सीएम एवं अन्य कोड वर्ड मे नाम दर्ज थे।
हबीब नाग
वार्ता
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