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मादक पदार्थों के तस्करों को सश्रम कारावास

नीमच, 22 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के दो प्रकरणों में दोषियों को 10 और आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावद के न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने कल मादक पदार्थों की तस्करी के दो अलग-अलग प्रकरणों में दोषियों को क्रमशः 10 और 8 वर्ष के सश्रम करावास और एक लाख एवं अस्सी हजार रु अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 अगस्त 2012 को नयागांव पुलिस चौकी के दल ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के ग्राम सूरतसिंह का खेड़ा निवासी भगतसिंह राजपूत को 44 क्विंटल डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किया था। इस आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रु अर्थदंड की सज़ा दी गई है।
दूसरे मामले में जिले की रतनगढ़ थाना पुलिस ने दो फरवरी 2009 को नीमच जिले के ग्राम तलाऊ निवासी आशाराम मीणा को एक किलो अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। इस आरोपी को आठ साल के सश्रम कारावास के साथ 80 हज़ार रु अर्थदंड सुनाया गया है।
सं गरिमा
वार्ता
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