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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


बहू को जिंदा जलाकर मारा, चार को आजीवन कारावास

भिंड, 01 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिले में दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति और उसके तीन परिजन को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपियों पर कल हुई सुनवाई के दौरान साढ़े तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना पांच साल पहले मिहोना थाना क्षेत्र के कुंअरपुरा गांव की है।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने आज बताया कि 28 अप्रैल 2013 को कुंअरपुरा गांव में पूजा पत्नी सुशील सिंह राजावत आग से जल गई थी। पूजा ने मृत्युपूर्व दिए बयान में बताया कि उसके ऊपर पति सुशील ने मिट्‌टी का तेल डाला। जेठ सुनील ने माचिस दी। इसके बाद सुनील ने उसे जला दिया। सास मुन्नीदेवी व ससुर थान सिंह इस दौरान घर की चौकीदारी करते रहे। उसने यह भी बताया कि वे लोग उसे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे। पूजा की इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
सं गरिमा
वार्ता
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