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जनपद सीईओ को भ्रष्टाचार के प्रकरण में कारावास

नरसिंहपुर, 15 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने एक जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एस के पाण्डेय की अदालत द्वारा साईंखेड़ा जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ आरोपी कृपाशंकर पाठक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) में चार साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
आरोपी ने करीब दो साल पुराने इस मामले में टिमरावन निवासी कमलेश दुबे से मनरेगा अंतर्गत कूप निर्माण एवं पेंशन भुगतान के संबंध में 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि की मांग की थी।
सं गरिमा
वार्ता
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