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एके-47 मामले में दस्तावेज सुपुर्दनामें में देने से अदालत ने किया इंकार

जबलपुर 15 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज जबलपुर स्थित सेंट्रल आॅर्डनेंस डिपो सीओडी से चोरी की गई एके 47 बंदूक व उनके पार्टस बेचने के आरोपी सुरेश ठाकुर के पास से जप्त की गई कार व बैंक पास बुक सहित अन्य दस्तावेजों को सुपुर्दनामें में देने से अदालत ने इंकार कर दिया है।
जेएमएफसी प्रीतिशिखा अग्निहोत्री की अदालत ने आरोपी सुरेश की बेटी शालिन ठाकुर की ओर से पेश किये गये आवेदन को शासन की ओर से दी गई दलीलों से सहमत होते हुए अस्वीकार कर दिया है।
गौरतलब है कि सीओडी से एके-47 के पार्ट्स चोरी करने के बाद उसे बाहर लाकर सेवानिवृत्त आर्मर से पुन: बनाकर बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि सीओडी में कार्यरत डिपो अधिकारी सुरेश ठाकुर द्वारा चोरी किए गए एके 47 के पाटर्स व खराब बंदूकों को चोरी कर सेवानिवृत्त आर्मर पुरुषोत्तम रजक को देते थे, जो उसे पुन: तैयार करके मुंगेर बिहार में इमरान को बेच देता था। इमरान के पकड़े जाने के बाद यह मामला प्याज के छिलकों की मानिंद उधड़ता ही चला गया। जिसमें एके 47 आंतकियों तक पहुंचने की बात सामने आई, बिहार पुलिस ने मामले में एक दर्जन से ’यादा लोगों को हिरासत में लिया था।
वहीं जबलपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने गोरखपुर में सुरेश ठाकुर के घर पर दबिश देकर अहम दस्तावेज सहित उनकी हुण्डई कार, बैंक पासबुक सहित अन्य दस्तावेज जप्त किये थे। जिस पर उक्त कार व बैंक पास बुक सहित अन्य दस्तावेज सुपुर्दनामें को लेकर उक्त आवेदन दायर किया गया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
सं नाग
वार्ता
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