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चोरी के अपराध में दोषी को दो वर्ष की सजा

इंदौर, 23 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने आज चोरी के एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए एक युवक को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार स्थानीय तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में 8 नवंबर 2017 को एक घर की कुंडी तोड़कर चोरी की वारदात को अज्ञात आरोपी ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले की जांच कर मोहन भील निवासी धार को गिरफ्तार कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री संध्‍या गर्ग ने दो अलग-अलग धाराओं में मोहन के खिलाफ चोरी का आरोप सिद्ध पाये जाने पर सजा सुनायी है। अदालत के आदेश अनुसार मोहन को ताला तोड़ने के अपराध में दो वर्ष का साधारण कारावास और चोरी करने के अपराध में 22 माह के कारावास का निर्णय पारित किया है।
सं बघेल
वार्ता
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