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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


छेडखानी के आरोपी को तीन साल की सजा

भिंड, 26 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय ने एक किशोरी से छेड़खानी के आरोपी युवक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी पर चार सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि 22 फरवरी 2014 को बिजपुरी निवासी बृजेश सिंह भदौरिया ने गांव में ही अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रही एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। आरोपी के न रुकने पर किशाेरी जोर-जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर परिजन वहां पहुंचे और आरोपी भाग गया।
परिजन की फरियाद पर बरासों थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में भेजा। न्यायालय ने बृजेश सिंह पर दोष सिद्ध होने पर कल उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सं गरिमा
वार्ता
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