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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा

भोपाल, 26 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश में लोकसभा निर्वाचन में अभ्यार्थियों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) में उपयोग होने वाले मतपत्र के लिये नामांकन पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन में अभ्यार्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा। इस फोटो का उपयोग ई.व्ही.एम. में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि यदि नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त फोटो नहीं दिया जाता है, तो नामांकन पत्र में लगाये गये फोटो को स्कैन कर मतपत्र में मुद्रित किया जायेगा।
विश्वकर्मा
वार्ता
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