राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Mar 30 2019 2:47PM सीबीआई कोर्ट ने सुनाई डेढ़ वर्ष के कारावास की सजाजबलपुर, 30 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने अपने रिश्वतखोर पति को बचाने के लिए गवाहों पर बयान बदलने का दबाव डालने वाली एक महिला और उसके साथी को डेढ़ साल के कारावास की सजा सुनाई है। आराेपियों पर तीन हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के के दाहूजा ने पेनाल्टी की रकम माफ करने के संबंध में एक ठेकेदार से चार हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को रिश्वत लेते हुए पकड़ था। रिश्वत के प्रकरण में पति के पक्ष में गवाही देने के लिए आरोपी श्रम आयुक्त की पत्नी प्रेम दाहूजा तथा उनके साथी मदन गोपाल तलवार ने गवाहों से सम्पर्क किया। इसके बाद दोनों ने गवाहों को 20 अप्रैल 2006 को कॉफी हाऊस में बुलाया। गवाहों ने इस संबंध में सीबीआई को सूचित कर दिया। यहां जैसे ही महिला व उसका साथी गवाहों को बयान बदलने के लिए एक लाख रूपये देने लगे, सीबीआई ने दोेनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सजा से दण्डित किया।सं गरिमावार्ता