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दुष्कर्म के आरोप में एक वृद्ध को कारावास

इंदौर 05 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज एक 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक 60 वर्षीय वृद्ध को दोषी पाते हुये दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार इंदौर जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने एक वृद्ध को दोषसिद्ध ठहराते हुये दुष्कर्म के अपरध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा बालको का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) के मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अदालत ने राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा 6 जनवरी 2015 को दर्ज प्रकरण की सुनवायी करते हुये पीड़िता बच्ची के उक्त रिश्तेदार को दो हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड की रकम पीड़ित परिवार को अदा किये जाने के आदेश पारित किये है।
सं नाग
वार्ता
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