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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिलाबदर

बैतूल, 06 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल एक व्यक्ति को जिलाबदर करने के आदेश दिए गए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरूण कुमार पिथोड़े ने आपराधिक गतिविधियों में संलग्र दुर्गा वार्ड बैतूल निवासी सुनील सिंह को छ: माह की अवधि तक के लिये जिलाबदर करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में उक्त व्यक्ति को बैतूल सहित समीपवर्ती छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खण्डवा एवं हरदा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
सं बघेल
वार्ता
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