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आयकर छापों को अदालत में चुनौती, सुनवायी अब 11 अप्रैल को

इंदौर 9 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) प्रवीण कक्कड़ और उनके पुत्र पर पड़े आयकर छापो को चुनौती देती याचिका की आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सुनवायी करते हुये इस याचिका की आगामी सुनवायी 11 अप्रैल को मुकर्रर की है।
उच्च न्यायालय की युगल पीठ के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विवेक रूसिया ने आज केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद याचिका की आगामी सुनवाई दो दिनों बाद किये जाने के निर्देश दिये है।
याचिकाकर्ता प्रवीण कक्क्ड़ और उनके पुत्र सलिल कक्कड़ ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर कई प्रश्न खड़े करते हुये चुनौती दी है।
याचिका में अध्यक्ष-सीबीडीटी, सचिव-वित्त मंत्रालय भारत सरकार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त - भारत निर्वाचन आयोग, निदेशक - आयकर विभाग, सचिव- गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक- मध्यप्रदेश पुलिस को प्रतिवादी बनाया है।
उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने श्री कक्क्ड़ के इंदौर स्थित निज निवास सहित अन्य पांच ठिकानो पर बीते शनिवार-रविवार मध्यरात्रि से छापामार कार्रवाई शुरू की थी। सीबीडीटी के अधिकारियों का एक दल लगभग 48 घंटे तक छानबीन करने के बाद कल रात लौट गया। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक दल शामिल था।
श्री कक्क्ड़ ने इस दौरान कल (8 अप्रैल) अपने अधिवक्ता के माध्यम से यहां न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। जिसकी आज सुनवायी हुयी। सुनवायी के लिये सीबीडीटी के एक अधिवक्ता दिल्ली से इंदौर पहुँचे थे। यहां उन्होंने अदालत परिसर में मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया।
सं. नाग
वार्ता
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