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चुनाव आयोग का आवेदन स्वीकार, ईव्हीएम रिलीज करने के निर्देश

जबलपुर, 10 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल उत्तर से कांग्रेस के निर्वाचित विधायक आरिफ अकील और बुरहानपुर के नेपानगर से निर्वाचित विधायक सुमित्रा कासरेकर के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई में आज ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों के रिलीज करने के निर्देश दिए।
न्यायाधीश व्ही पी एस चौहान की एकलपीठ के समक्ष चुनाव आयोग की ओर से दोनों ही मामलों में एक आवेदन पेश कर लोकसभा चुनाव के लिये ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों को रिलीज किये जाने की राहत चाही गई। उक्त मामलों में मशीनों का कोई विवाद न होने व आपत्ति न होने को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने चुनाव आयोग के आवेदन को स्वीकार कर मशीनें रिलीज करने की अनुमति प्रदान की।
भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आरिफ अकील अहमद के निर्वाचन को निर्दलीय प्रत्याशी सैय्यद मुनेजउद्दीन ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। दायर मामले में आरोप है कि नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ अकील ने अपने अपराधिक रिकार्डो की सही जानकारी नहीं दी। जिसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की गई, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें चुनाव लडने की अनुमति दी गयी। इसके बाद वह निर्वाचित हुए।
मामले में राहत चाही गई उनका निर्वाचन निरस्त किया जाये। वहीं, दूसरा मामला बुराहनपुर नेपानगर से कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी सुमित्रा कासेकर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा की मंजू राजेन्द्र दादू की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि विजयी प्रत्याशी ने नामांकन में गलत जानकारी दी है। उक्त सीट आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित थी, जबकि अनावेद महाराष्ट्र की निवासी है और यहा बुरहानपुर का मूल निवासी दिखाते हुए यहां का जाति प्रमाण पत्र पेश किया है।
उक्त दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग की ओर से पेश किये गये आवेदन को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मशीने रिलीज करने की अनुमति प्रदान की।
सं बघेल
वार्ता
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