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प्रवीण कक्कड़ मामले में अदालत में हुयी सुनवायी

इंदौर, 11 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) प्रवीण कक्क्ड़ और उनके पुत्र के परिसरों पर हाल ही में आयकर विभाग के छापे को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में दायर याचिका की आज सुनवायी के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को आगामी सोमवार यानी 15 अप्रैल तक संशोधित याचिका प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
युगल पीठ के न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायाधीश विवेक रूसिया के समक्ष याचिकाकर्ता प्रवीण कक्क्ड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से एडीशनल सॉलीसिटर जनरल संजय जैन ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि बगैर ठोस आधार के आयकर विभाग के दिल्ली के अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुये छापेमार कार्रवाई की और यह राजनीति से प्रेरित थी। कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस को सूचित नहीं करते हुये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को शामिल किया गया।
सीबीडीटी के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को याचिका में शामिल बिन्दुओं पर ही दलीलें और अपने तर्क रखना चाहिये।
लगभग चार घंटे से ज्यादा चली सुनवायी के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माना कि उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका में संक्षिप्त बिंदु ही हैं। लिहाजा उन्होंने अदालत से याचिका में संशोधन आवेदन दाखिल करने के लिये समय मांगा। अदालत ने सोमवार तक याचिकाकर्ता प्रवीण कक्क्ड़ और उनके पुत्र सलिल कक्क्ड़ को संशोधित याचिका प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सं प्रशांत
वार्ता
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