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भाजपा के पूर्व मंत्री के पोते की जमानत खारिज

गुना, 11 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के गुना में एक युवती के साथ छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी के मामले में भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपीलाल जाटव के पोते की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की।
पुलिस ने मजिस्ट्रेट तनवीर खान की अदालत में चालान के साथ आरोपी को आज पेश किया। आरोपी के अधिवक्ताओं की टीम ने आरोपी को जमानत पर छोडने की जमानत याचिका दायर की। जिसका पीडिता के अधिवक्ता से विरोध किया।
करीब एक घंटे चली बहस के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया और बहस के 2 घंटे बाद शाम न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया।
सं व्यास प्रसाद
वार्ता
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