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जबलपुर हाईकोर्ट ने 24 साल बाद लगाई सजा पर मोहर

जबलपुर,11 अप्रैल (वार्ता) जबलपुर हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या के अपराध में आरोपियों को निचली अदालत द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को 24 साल बाद सही ठहराया है।
हाईकोर्ट जस्टिस एच जी रमेश व न्यायमूर्ति व्ही के श्रीवास्तव ने सजा से दण्डित तीनों आरोपियों को 15 दिनों में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देष आज जारी किये है। आदेश का पालन नहीं करने पर आरोपियों के खिलाफ न्यायलय गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा।
निचली अदालत द्वारा हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के खिलाफ आरोपी मान सिंह, रमेश तथा अशोक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
अभियोजन के अनुसार 21 अगस्त 1991 की सुबह लखन लाल यादव की आरोपियों ने गोराबाजार पम्प हाउस के पास फरसे व तलवार से हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए 29 नवंबर 1994 को जिला न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया था।
सं व्यास प्रसाद
वार्ता
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