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उच्च न्यायालय से निलंबित पुलिस महानिदेशक को मिली राहत

बिलासपुर 18 अप्रैल(वार्ता)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के निलंबित पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता को आज राहत देते हुए आर्थिक अपराध अन्बेषण ब्यूरों(ईओडब्ल्यू)को उनके खिलाफ जबरन कोई कार्रवाई नही करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति आर.पी.एस.सावंत की एक सदस्यीय पीठ ने इस मामले में आज सुनाए आदेश में श्री गुप्ता के खिलाफ दर्ज मामले में ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई नही करने के साथ ही उन्हे भी जांच में सहयोग का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति ने एक अन्य याचिका में श्री गुप्ता की स्टेनो रेखा नायर को भी इसी तरह की राहत देते हुए उन्हे भी जांच में सहयोग देने का आदेश दिया है।
अदालत ने इन दोनो मामले में सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी।इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पैरवी के लिए यहां पहुंचे थे। श्री गुप्ता एवं उनकी स्टेनों नायर मामले दर्ज होने के बाद से डियूटी से अनुपस्थित चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास हो रहे थे।इस आदेश के बाद अब उनको एवं उनके स्टेनो को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होना पड़ेगा।
साहू
वार्ता
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