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सिर्फ मतदाता पर्ची से नहीं कर सकेंगे मतदान

रायपुर 22 अप्रैल (वार्ता)निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया में भ्रमित करने वासे संदेशों से आगाह करते हुए कहा है कि मतदाता पर्ची को फोटो पहचान पत्र के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है,इस कारण केवल इसके आधार पर मतदान नही किया जा सकता।
राज्य निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के तौर पर मान्य 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर रखना होगा।निर्वाचन आयोग ने मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज को मान्य किया है। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्ची में फोटो के अलावा अन्य सुरक्षा मानक की कमी होती है , ऐसे में इसके दुरूपयोग की शिकायतें मिलती रहीं हैं।
आयोग ने मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र , बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सासंद,विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है।
साहू
वार्ता
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