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एसआई भर्ती घोटाले मामले में 34 के खिलाफ चालान पेश

भोपाल 22 अप्रैल (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2012 घोटाले मामले में जांच पूरी होने के बाद 34 लोगों के खिलाफ अंतिम पूरक चालान पेश किया है।
सीबीआई द्वारा आज व्यापमं मामलों के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव की अदालत में 111 पन्नों का चालान पेश किया गया। चालान के साथ 256 दस्तावेज पेश किए गए हैं जबकि गवाहों की संख्या 85 हैं। चालान में 16 परीक्षार्थी, 16 बिचौलिए और एक अभिभावक को आरोपित बनाया गया है।
इस मामले में व्यापमं के पूर्व नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, कम्प्यूटर एनालिस्ट नितिन मोहिन्द्रा, अजय कुमार सेन, सीके मिश्रा, बिचौलिए के रूप में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी ओपी शुक्ला, सुधीर शर्मा, कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना, डीआईजी आरके शिवहरे, सहित अन्य के खिलाफ षडयंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़े , आईटी एक्ट और मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
व्यापमं द्वारा नवंबर 2012 में प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के दौरान व्यापमं के अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से अयोग्य अभ्यर्थियों को भर्ती कराया गया था। इस मामले में एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की और पूर्व में 4 बार चालान पेश किए थे।
सं नाग व्यास
वार्ता
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