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बलात्कार के दोषी को अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

रायगढ़ 28 अप्रैल(वार्ता) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लगभग ढ़ाई वर्ष पूर्व एक आदिवासी बालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कापू की एक आदिवासी बालिका को उसके पहचान के एक बस कन्डक्टर ने 04 अक्टूबर16 को रात मोबाइल काल कर घर के बाहर बुलाया।जब वह घर से बाहर आकर बात कर रही तभी पीछे से मोटर सायकल में सवार इस्लाम मोहम्मद व जयराम आए और उसका मुंह दबाकर मोटर सायकल में बैठाकर जंगल में ले गये।जहां इस्लाम ने यह कहते हुए उसके साथ बलात्कार किया की पहले उसने उसके खिलाफ छेड़छाड की झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी।दुष्कर्म के बाद वे युवती को गांव के पास छोड़ कर भाग गये।
युवती ने इसके बाद अपने घर फोन कर भाई को बुलाया और घर में माता पिता को घटना की जानकारी देने के बाद दूसरे दिन 05 अक्टूबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और मामला अदालत में प्रस्तुत हुआ।
विशेष लोक अभियोजक ए.के.श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता ने पीडित एवं गवाहों के बयानों,पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों एवं जिरह को सुनने के बाद कल कापू निवासी इस्लाम मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले में दूसरा आरोपी जयराम अभी भी फरार हैं।
संवाद.साहू
वार्ता
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