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निलंबित कार्यपालन अभियंता के लॉकर से ढाई किलो सोना और तीन किलो चांदी बरामद

सागर, 03 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एक कार्यपालन अभियंता के लॉकर से लोकायुक्त पुलिस ने ढाई किलो सोना और तीन किलो चांदी सहित आवास से 20 लाख रूपए का सामान बरामद किया है। इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है।
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर सिंह यादव ने बताया कि आरोपी विजय कुमार गुप्ता के लॉकर से ढाई किलो सोना और तीन किलो चांदी बरामद की गई है। साथ ही आवास पर तलाशी के दौरान बीस लाख रूपए का सामान मिला है। इसकी जाँच पड़ताल कराई जा रही है। इसके साथ ही लोकायुक्त पुलिस ने ईई के आवास की कीमत करीब 35 लाख रूपए आंकी है। ईई गुप्ता के अन्य बैंक खातों व लॉकरों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बताया जाता है कि अब गुप्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जाँच की जा सकती है।
सागर लोकायुक्त द्वारा बीते दिवस गिरफ्तार आरोपी विनय कुमार गुप्ता की जमानत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रामविलास गुप्ता की अदालत ने खारिज कर दी है।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये आरोपी ने आज विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसके विरोध में उप-संचालक अभियोजन अनिल कुमार कटारे द्वारा कहा गया कि आरोपी पचास हजार रूपए की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया है तथा अपने विभाग में उच्च पद पर है। प्रकरण में जांच एवं विवेचना अपूण है तथा आरोपी अपने पद का दुरपयोग करते हुये मामले के साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। अभियोजन से सहमत होते हुये विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रामविलास गुप्ता ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
मालूम हो कि कल एक ठेकेदार से 50 हजार रूपए की रिश्वत लेने के आरोपी विनय गुप्ता को रात में मध्यप्रदेश विद्युत मंंडल के मुख्य कार्यालय जबलपुर से निलंबित कर दिया था। श्री गुप्ता ठेकेदार पांडे के दस लाख रूपए के बिलों के भुगतान के एवज में 5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 50 हजार रूपए मांग रहे थे जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की थी। जाँच पड़ताल के उपरांत गुरूवार की सुबह लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था।
सं व्यास बघेल
वार्ता
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