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भोपाल मेडिकल काॅलेज ट्रस्ट मामले में स्थास्थिति के निर्देश

जबलपुर,09 मई(वार्ता) भोपाल मेडिकल काॅलेज ट्रस्ट को आवंटित की गयी जमीन के मामले में हाईकोर्ट की युगल पीठ ने आज स्थास्थिति के आदेश जारी किये हैं।
चीफ जस्टिस एस के सेठ तथा जस्टिस व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने यह आदेश जारी किये हैं।
साल 2010 में सरकार ने मेडिकल काॅलेज बनाने के लिए भोपाल मेडिकल काॅलेज ट्रस्ट को जमीन आवंटित की थी। निर्धारित शर्तों के अनुसार मेडिलक काॅलेज का निर्माण तीन साल में करना था। निर्धारित समय पर काॅलेज का निर्माण नहीं करने पर जिला कलेक्टर ने ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर ने जमीन आवंटन के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
सं.व्यास
वार्ता
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