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डीकेएस ऋण मामले में पीएनबी के एजीएम तीन दिन की पुलिस रिमांड पर

रायपुर 20 मई(वार्ता)छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थिति डीकेएस शासकीय अस्पताल को 64 करोड़ रूपए का ऋण बगैर उचित कागजों के स्वीकृत किए जाने के मामले में आज अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महाप्रबंधक को तीन दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया।
सहायक महाप्रबंधक सुनील अग्रवाल को राजधानी की गोल बाजार थाने की पुलिस ने दो दिन पहले दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उन्हे ट्राजिट रिमांड पर लेकर कल यहां पहुंची थी।उन्हे आज रायपुर जिला अदालत में पेश किया गया।पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हे पांच दिन पुलिस रिमांड में देने का अदालत से अनुरोध किया।वहीं महाप्रबंधक की ओर से जमानत की अर्जी पेश की गई।
अदालत से अग्रवाल के अधिवक्ताओं ने रिमांड पर देने की मांग का विरोध किया।अदालत ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद अग्रवाल को तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया।अदालत ने रिमांड पर देने के साथ ही कई शर्ते भी लगाई है।अग्रवाल ऋण के स्वीकृत होने के समय रायपुर में पदस्थ थे।उन्हे अदालत में पेश करते समय तमाम बैंक अधिकारी भी मौजूद थे।
इस बीच अग्रवाल ने इस मामले में अपने को निर्दोष बताते हुए फेसबुक पर लिखे पोस्ट में कहा कि बैंक ने अस्पताल को सरकारी सोसाइटी होने के कारण ऋण स्वीकृत किया।इसके राज्य सरकार के मंत्री एवं प्रमुख सचिव समेत कई अधिकारी पदेन सदस्य थे।उन्होने लिखा कि बैंक ने मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत किया था जिसकी आपूर्ति राज्य सरकार की ही सरकारी संस्था को करना था।इस ऋण की गारंटी भी राज्य सरकार ने दी थी,जोकि अभिलेखों में उपलब्ध है।
साहू
वार्ता
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