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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


शराब पीकर वाहन चलाने से मृत्यु होने पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का प्रकरण

भोपाल, 29 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से सड़क दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु होती है तो चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होगा। चालक की पुलिस थाना में जमानत नहीं हो सकेगी।
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में पुलिस मुख्यालय की पीटीआरआई शाखा ने एक अहम परिपत्र जारी किया है।
पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह के अनुमोदन के बाद विशेष पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई पुरुषोत्तम शर्मा ने भोपाल एवं इन्दौर के उप पुलिस महानिरीक्षकों सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के जरिये इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी रेंजों के पुलिस महानिरीक्षकों से इन निर्देशों का पालन कराने की हिदायत दी है।
विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क दुर्घटना होने पर वाहन चालक का अनिवार्यतः मेडीकल परीक्षण कराया जाए। विवचेना अधिकारी को वाहन चालक की मेडीकल रिपोर्ट केस डायरी के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
नाग
वार्ता
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