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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


अमानक उर्वरक क्रय विक्रय करने पर 4 संस्थानों के लाइसेंस निलंबित

रतलाम, 29 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के रतलाम में लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक कृषि ने अमानक उर्वरक के क्रय विक्रय करने पर जिले के 4 संस्थानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
उर्वरक निरीक्षक व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न संस्थानों में उर्वरक का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भोपाल भेजकर विश्लेषण कराया जिसमें यह अमानक पाए गए। इन संस्थानों को नोटिस दिया गया था लेकिन उत्तर नहीं प्राप्त होने के पश्चात लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक कृषि द्वारा महेश्वर शंकरलाल नागुलाल आलोट, रिसर्च मुरलीवाला ट्रेडर्स, मैसर्स विजय कृषि सेवा केंद्र बांसवाड़ा रोड सरवन विकासखंड सैलाना एवं महेश्वर अमित ट्रेडर्स को अमानक उर्वरक के क्रय-विक्रय करने के फलस्वरूप उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश की धारा 31 के तहत उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
सं नाग
वार्ता
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