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हाईकोर्ट ने नेशनल हेल्थ मिशन मामले में नोटिस जारी कर मांगा जबाव

जबलपुर, 13 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज नेशनल हेल्थ मिशन में महिलाओं को शत-प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश अंजुली पालो तथा न्यायाधीश व्ही पी एस चौहान की युगलपीठ ने यह आदेश दिए है।
सागर निवासी ए अहिरवार,कपिल साहू तथा बब्लू पटेल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चीफ मेडिकल आॅफिसर के 1015 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये है। इस संबंध में पूरे प्रदेश में विज्ञापन जारी किये गये थे। योजना के तहत चयनीत उम्मीदवारों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके बाद उन्हे तीन साल के लिए सेवा में रखा जायेगा।
याचिका में कहा गया है कि इन पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार आवेदन दायर कर सकती है। जोकि संविधान में सबकों सामान्यता का अधिकार प्रदान किया गया है। शत प्रतिशत महिलाओं के लिए पद का आरक्षण असंवैधानिक है।
याचिका में स्वास्थ व परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, अतिरक्त मिशन संचालक नेशनल हेल्थ मिशन सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया है।
सं नाग
वार्ता
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