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न्यायालय. राज्य सरकार नोटिस

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
बिलासपुर , 17 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के इंद्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र का दायरा कम किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए।
पीठ ने सरकारी वकील से पूछा कि आखिर किस आधार पर राज्य शासन ने बफर जोन क्षेत्र का दायरा कम किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा ।पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस मामले में शासन से जानकारी लेकर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
जनहित याचिका के अनुसार बस्तर के बीजापुर इंद्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र का दायरा कम किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है । इसके खिलाफ लक्ष्मी चौहान एवं अशोक मिश्रा ने अधिवक्ता सुदीप अग्रवाल के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है । याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जंगल के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । एनटीसीए की अनुमति के बगैर टाईगर रिजर्व के बफर जोन एरिया को कम नहीं किया जा सकता। सरकार ने इस मामले में विशेषज्ञों की टीम बनाई और उसकी रिपोर्ट को केंद्र शासन के पास अनुशंसा के लिए भेज दिया है ।
याचिका में मांग की गई है कि बफर कम किए जाने के प्रस्ताव पर अविलंब रोक लगाई जाए ।
हबीब/टंडन जितेन्द्र
वार्ता
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