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दुष्कर्म पीड़िता बालिका को गर्भपात कराने की अनुमति के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश

खरगोन 18 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन की एक अदालत ने आज पुलिस को निर्देशित किया है कि वह दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
अधिकृत जानकारी के अनुसार खरगोन की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी ने आज पुलिस को निर्देशित किया है की वह चिकित्सकों के एक दल से 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती बालिका का परीक्षण कराकर 21 जून को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आधार पर बालिका के गर्भपात कराये जाने संबंधी वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा।
पीड़ित बालिका के अभिभाषक राजेंद्र सिंह परमार ने बताया कि करीब 10 सप्ताह की गर्भवती बालिका ने उनके माध्यम से अदालत में आवेदन दिया था कि वह विभिन्न सामाजिक आर्थिक व शारीरिक कारणों के चलते उक्त गर्भ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है अतः उसे गर्भपात की अनुमति दी जाये।
पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त 14 वर्षीय बालिका को 31 दिसंबर 2018 को सुनील नामक युवक बहला-फुसलाकर अपनी मां के घर बड़वानी ले गया था वहां उसके साथ करीब 2 महीने तक दुष्कर्म करने के उपरांत वह रतलाम स्थित अपनी मौसी के यहां ले गया। उसके उपरांत जब मई माह में जब वह खरगोन लौटा तब एक दिन मौका पाकर बालिका अपनी बुआ के यहां पहुंची तथा उसके द्वारा परिजनों को घटना की जानकारी देने के उपरांत 31 मई 2019 को प्रकरण दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस द्वारा पूर्व में बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने पर उसे गर्भवती पाया गया था।
सं नाग
वार्ता
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