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गिरफ्तार किये गये हर व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण अनिवार्यतः कराया जाये- आयोग

भोपाल,26 जून(वार्ता)मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अनुसार प्रत्येक गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण करवाये जाने की अनुशंसा की है।
आयोग की आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस अधीक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण आवश्यक रूप से करवाया जाये। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक,प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को उचित निर्देश जारी करें।
इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसमें साक्ष्य एकत्रित करना चाहिये। बिना साक्ष्य की कार्यवाही करना वैधानिक नहीं है। इस संबंध में भी उचित निर्देश जारी किये जायें।
आयोग की इन दोनों अनुशंसाओं को राज्य शासन ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) मध्यप्रदेश, भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) द्वारा प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे आयोग की उपरोक्त दोनों अनुशंसाओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।
व्यास
वार्ता
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