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बल्ले से पीटने के आरोपी भाजपा विधायक का जमानती आवेदन निरस्त

इंदौर, 27 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के विशेष न्यायाधीश बी. के द्विवेदी ने इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका को आज निरस्त कर दिया।
श्री द्विवेदी ने अपने आदेश में युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय का जमानती आवेदन निरस्त करते हुये उन्हें निर्देशित किया कि वे इस प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा राज्य के विधायकों और सांसदों के प्रकरणों की सुनवायी के लिये अधिसूचित विशेष न्यायालय (इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल) के समक्ष आवश्यतानुसार याचना कर सकते हैं।
लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक विजयवर्गीय और उनके दस अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध महात्मा गांधी रोड थाना पुलिस ने नगर निगम के भवन निरीक्षक की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट, बलवा, भद्दी गालियां देना समेत विभिन्न धाराओं में कल एक प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
लोक अभियोजक अकरम शेख के अनुसार दर्ज प्रकरण में विजयवर्गीय पर आरोप है कि उन्होंने बुधवार को अपने समर्थकों के साथ यहां गंजी कंपाउंड क्षेत्र स्थित एक जर्जर मकान को तोड़ने गयी निगम टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई करने से रोका। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट खेलने के बल्ले से निगमकर्मियों के साथ मारपीट की है। पुलिस ने बुधवार को आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गौरव गर्ग के समक्ष पेश किया था। अदालत ने उनका जमानती आवेदन ख़ारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
श्री शेख के अनुसार दोबारा जमानती आवेदन प्रस्तुत करने पर आज विशेष न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने सुनवायी करते हुये प्रकरण से जुड़े पक्षों की आपत्ति और आरोपी विजयवर्गीय के अधिवक्ता का पक्ष सुना। इसके बाद न्यायालय ने प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का पाते हुये विजयवर्गीय का जमानती आवेदन निरस्त कर दिया।
लोक अभियोजक के अनुसार आज सुनवायी के दौरान न्यायालय के समक्ष एक आपत्तिकर्ता ने उच्चतम न्यायालय और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश एवं इन्हीं आदेशों के प्रभाव में मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी अधिसूचना को प्रस्तुत करते हुये कहा कि आकाश विजयवर्गीय एक निर्वाचित विधायक हैं। लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण की सुनवाई अधिसूचित विशेष न्यायालय भोपाल ही कर सकता है। इस पर अदालत ने जमानती आवेदन निरस्त कर दिया है।
भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और इंदौर-तीन से विधायक आकाश विजयवर्गीय इंदौर जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में है। उन्हें निचली अदालत ने बुधवार को आगामी 11 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल जाने के आदेश जारी किये थे।
सं प्रशांत
वार्ता
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