राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 27 2019 10:29PM हाउसिंग बोर्ड द्वारा दाण्डिक ब्याज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूटभोपाल, 27 जून(वार्ता) मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने भाड़ा क्रय एवं लीज रेंट के बकायादारों के लिये दाण्डिक ब्याज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार बोर्ड के प्रभारी आयुक्त एवं संचालक नगर एवं ग्राम निवेश राहुल जैन बताया कि इस छूट का लाभ लेने के लिये बकायादारों को आगामी 30 जून तक भाड़ा क्रय/लीज रेंट की बकाया राशि जमा करानी होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित कार्यालय के सम्पदा अधिकारी से सम्पर्क करें।व्यासवार्ता