राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 29 2019 7:15PM भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारी को पांच साल की कैदजबलपुर, 29 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने आज भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराये जाने पर एक अधिकारी को पांच वर्ष की सजा तथा 1 करोड़ 30 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।लोकायुक्त के लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के अनुसार जबलपुर विकास प्राधिकरण के तत्कानील कार्यपालन यंत्री तथा भू-अर्जन अधिकारी जी एन सिंह के जबलपुर स्थित पी पी कॉलोनी व बनारस तथा पुणे स्थित मकान में लोकायुक्त ने 14 मार्च 2011 को दबिश दी थी। इस दौरान लोकायुक्त को लगभग 1 करोड 92 लाख की संपत्ति मिली थी। जिसमें से बीमा प्रीमियम की राशि 24 लाख 32 हजार तथा बैंक में यूटीडी निवेश 4 लाख 20 हजार रूपये थी।लोकायुक्त ने जांच में 1 करोड 29 लाख 72 हजार रूपये आय से अधिक पाये थे, जो आय से दो सौ गुना से अधिक था। लोकायुक्त ने अभियोजन के लिए विभागीय अनुमत्ति नहीं मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री की विशेष अनुमति के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। लोकायुक्त की विशेष न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।न्यायालय में अपने फैसले में कहा है कि आरोपी सहित उसकी पत्नी, बेटे-बेटी के नाम पर अर्जित की गयी चल-अचल संपत्ति जिसका प्रकरण में उल्लेख है, उनकी सार्वनजिक नीलामी कर उसकी राशि नाजरत में जमा करें। साथ ही एलआईसी तथा बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आरोपी तथा उसके परिवार की पॉलिसी प्रीमियम तथा यूटीडी में जमा की गयी राशि ब्याज सहित नाजरत में जमा करें।सं नागवार्ता