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आरक्षक की मौत के मामले में आरोपी को कारावास

आरक्षक की मौत के मामले में आरोपी को कारावास

मुरैना 02 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने पुलिस आरक्षक को रेत के अवैध परिवहन करने वाले डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले एक डंपर चालक को दोषी ठहराये जाने पर 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अप्रैल 2015 को मुरैना जिले की नूराबाद थाना पुलिस लूट के एक आरोपी रिंकू गुर्जर को पकड़कर लौट रही थी। इसी दौरान करह आश्रम रोड पर जब थाना प्रभारी एम डी मिश्रा इस आरोपी को अपनी जीप में बैठाकर करह आश्रम की रोड से निकल रहे थे। तभी वहां एक डंपर उनकी जीप के आगे-आगे चल रहा था। पुलिस कर्मियों ने अपनी जीप आगे निकालकर रोक ली। जीप में बैठे पुलिस आरक्षक धर्मेंद्र चौहान ने जीप से उतरकर डंपर की ओर गया तो डंपर चालक तहसीलदार उर्फ तहसीला गुर्जर निवासी ग्राम मसूदपुर थाना सराय छोला उसे बेक करने लगा। आरक्षक धर्मेंद्र ने दौड़कर डंपर का गेट खोला और चालक को नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन उसी दौरान चालक तहसीला ने डंपर को बेक करते हुये खंती में पलट दिया। इस हादसे में डंपर के नीचे दबने से आरक्षक धर्मेंन्द्र चौहान की मौत हो गई थी।

इस मामले में डंपर चालक तहसीलदार उर्फ तहसीला गुर्जर को दोषी मानते हुये पंचम अपर न्यायाधीश मोहम्मद यूनिस खां ने कल यह सजा सुनाई है, जबकि डंपर मालिक,क्लीनर और एक अन्य आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है।

 

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