राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 2 2019 5:31PM उपभोक्ता फोरम का आदेश अनसुना करने पर बिल्डर्स को तीन वर्ष की सजारायगढ़ 02 जुलाई(वार्ता) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बिल्डर्स को अपने आदेश का पालन नही किए जाने पर तीन वर्ष की सजा सुनाई है। जिला फोरम के अध्यक्ष एमडी जगदल्ला की बेंच ने जिले के फोरम के इतिहास में पहली बार आदेश का पालन नही किए जाने पर दिए अवमानना के मामले में बड़े फैसले में तीन वर्ष की सजा सुनाई है।फोरम ने अधिराज डेवलपर्स के संचालक सुदीप बरोदकार को यह सजा सुनाई है। फोरम से मिली जानकारी के अनुसार अधिराज डेवलपर्स के संचालक सुदीप बरोदकार के खिलाफ शहर की पल्लवी पटेल ने परिवाद दायर किया गया था। जिसमे एक प्लाट को लेकर हुए सौदे और अग्रिम राशि दिए जाने के बाद भी प्लाट नही दिए जाने और रकम वापस नही करने को लेकर प्रस्तुत किया गया था। जहां दोनो पक्षो को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम अधिराज डेवलपर्स के संचालक को एक माह में छह लाख 62500 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। फोरम की बेंच द्वारा डेवलपर्स को रकम जमा करने कई मौके दिये लेकिन रकम जमा नही कराया गया।आखिरकार इस कृत्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12/27 के तहत तीन साल की सजा सुनाई।डेवलपर्स बरोदकर पहले ही दूसरी जगहों पर जमीन मामले में धोखाधड़ी को लेकर रायपुर में केन्द्रीय जेल में बंद है।इसलिए फोरम ने अधिराज डेवलपर्स के संचालक को सजा की तामीली के लिए केन्द्रीय जेल रायपुर को लिखा है।संवाद.साहूवार्ता